हम सब जानते हैं कि हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन, बड़े Private Schools की महंगी फीस इस सपने के आड़े आ जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) कानून बनाया था। अब, इस कानून के तहत एडमिशन के नियमों में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसे जानना हर अभिभावक के लिए बेहद ज़रूरी है।
हम इस आर्टिकल में आपको RTE के नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप समझ सकें कि अब आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा।
RTE Admission 2025: सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
राजस्थान सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 से RTE के तहत होने वाले एडमिशन के नियमों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। नए निर्देशों के अनुसार, अब निजी स्कूलों में RTE कोटे के तहत मुफ्त प्रवेश केवल दो कक्षाओं के लिए ही सीमित कर दिया गया है।
- प्री-प्राइमरी (UKG): अब सिर्फ अपर किंडरगार्टन यानी UKG कक्षा में ही RTE के तहत दाखिला मिलेगा।
- कक्षा – 1: इसके अलावा, पहली कक्षा में सीधे एडमिशन का प्रावधान जारी रहेगा।
इसका मतलब यह है कि अब LKG, नर्सरी या UKG-2 जैसी अन्य प्री-प्राइमरी कक्षाओं में RTE के तहत होने वाले एडमिशन पर सरकार द्वारा फीस का पुनर्भरण (Fee Reimbursement) नहीं किया जाएगा। यह फैसला सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया गया है और इसी सत्र से इसे लागू कर दिया गया है।
इस बदलाव का अभिभावकों पर क्या असर होगा?
इस नए नियम का सीधा असर उन लाखों अभिभावकों पर पड़ेगा जो अपने छोटे बच्चों को नर्सरी या LKG से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना देख रहे थे। पहले कई स्कूल एंट्री लेवल पर नर्सरी में एडमिशन देते थे, लेकिन अब उन्हें RTE का लाभ केवल UKG और पहली कक्षा में ही मिलेगा। सरकार का यह कदम पूरी प्रक्रिया में एकरूपता लाने और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।
कौन कर सकेगा RTE के तहत आवेदन? नई पात्रता और शर्तें
नए बदलावों के साथ, RTE एडमिशन के लिए पात्रता मानदंड को समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आय सीमा: अभिभावक की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख (ढाई लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। इसके लिए एक मान्य आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) दिखाना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: बच्चे की आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी।
- कक्षा 1 के लिए: बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- प्री-प्राइमरी (UKG) के लिए: बच्चे की उम्र 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निवासी: आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
RTE एडमिशन की प्रक्रिया क्या है?
RTE के तहत एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से Online और पारदर्शी होती है। हम आपको इसके मुख्य चरण बता रहे हैं:
- Online आवेदन: सबसे पहले, अभिभावकों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आधिकारिक RTE Portal (rajpsp.nic.in) पर जाकर Online Application Form भरना होता है।
- स्कूल का चयन: आवेदन फॉर्म में, अभिभावक अपने निवास क्षेत्र के आस-पास के अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
- लॉटरी सिस्टम: आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एक तय तारीख पर सभी आवेदनों के लिए एक केंद्रीकृत Online Lottery निकाली जाती है।
- आवंटन और रिपोर्टिंग: लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आता है, उन्हें स्कूल आवंटित कर दिया जाता है। इसके बाद, अभिभावकों को निर्धारित समय के भीतर स्कूल में जाकर रिपोर्ट करना होता है।
- दस्तावेज़ सत्यापन: स्कूल में रिपोर्टिंग के समय सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों का सत्यापन (Document Verification) किया जाता है, जिसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़: इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
आवेदन और एडमिशन के समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। हमारी सलाह है कि आप इन्हें पहले से तैयार रखें:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आधार कार्ड (बच्चे और माता-पिता दोनों का)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC वर्ग से हैं)
- BPL कार्ड (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ